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IPS Asset Declaration: बिहार कैडर के 113 IPS ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा, गृह विभाग ने भेजा लेटर

बिहार कैडर के 113 IPS अधिकारियों को 31 जनवरी 2023 तक संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश जारी (Assets Declared By IPS Officers) किया है. इसके लिए दो बार पत्र जारी किया जा चुका है. बावजूद इसके 113 आईपीएस अफसरों ने ब्यौरा नहीं जमा किया है. पढ़ें पूरी खबर-

बिहार पुलिस मुख्यालय
बिहार पुलिस मुख्यालय

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Published : Jan 23, 2023, 9:21 PM IST

पटना: बिहार कैडर के 113 आईपीएस अधिकारियों ने अब तक संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है. संपत्ति के ब्यौरा देने को लेकर गृह विभाग ने 31 जनवरी 2023 तक समय सीमा दिया है. पंचांग वर्ष 2022 की अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन जमा करने को लेकर गृह विभाग की तरफ से दो बार पत्र जारी किया जा चुका है. एक बार फिर गृह विभाग ने बिहार के डीजीपी को पत्र लिखा है.


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संपत्ति का ब्यौरा जमा करने के निर्देश: दरअसल, कई आईपीएस अधिकारी ऐसे भी हैं जो फिलहाल निलंबित चल रहे हैं, जिनमें से राकेश दुबे भी शामिल हैं. वहीं एडीजी रैंक के भी कई अधिकारी ने अभी तक अपना संपत्ति का ब्यौरा नहीं जमा किया है. जिसको लेकर गृह विभाग ने बिहार के डीजीपी को पत्र लिखकर सभी आईपीएस अधिकारियों को जल्द से जल्द संपत्ति का विवरण जमा करने का निर्देश दिया है.

31 जनवरी तक है मोहलत: गृह विभाग के संयुक्त सचिव दिनेश राय ने डीजीपी को भेजे पत्र में कहा है कि अब तक 113 आईपीएस अधिकारियों ने वार्षिक अचल संपत्ति की विवरणी सिस्टम से उपलब्ध नहीं कराया है. 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से संपत्ति की विवरणी समर्पित करना जरूरी है. ऐसे में इसकी महत्ता को देखते हुए अपने स्तर से निदेश दें, ताकि समय पर सभी अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध करा सके.

क्लीयरेंस तभी मिलेगा जब देंगे ब्यौरा: सरकार ने सपष्ट कहा है कि जो अफसर अपनी संपत्ति का विवरण देंगे उन्हें ही विजलेंस क्लीयरेंस मिलेगी, यही नहीं उन अधिकारियों के एसीआर को भी लंबित रखा जायेगा. गृह विभाग के डीजीपी से आग्रह किया गया है कि वे सभी पदाधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी से पहले जमा करने का निर्देश दिया गया है.

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