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पटना यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टल को खाली करने का आदेश, 24 घंटे का अल्टीमेटम - शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

बिहार के सभी शहरों के सरकारी और गैर सरकारी लॉज और हॉस्टलों को बंद करने का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है. विभाग ने इस संबंध में आदेश पत्र सभी जिले के DM को भेजा दिया है.

Patna University
पटना यूनिवर्सिटी हॉस्टल

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Published : Mar 17, 2020, 8:28 AM IST

पटनाःकोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पटना यूनिवर्सिटी ने अपने तमाम हॉस्टल को 31 मार्च तक के लिए बंद करने का फैसला लिया है. छात्रों को 24 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया गया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में ये फैसला लिया है. हालांकि जिन छात्रों की परीक्षा है, उन्हें हॉस्टल खाली करने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है.

पटना यूनिवर्सिटी ऑफिस

लॉज और हॉस्टल को भी बंद करने का आदेश
दरअसल स्कूल-कॉलेजों को बंद करने के बाद अब सरकार ने सभी लॉज और हॉस्टल को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया है. कोरोना वायरस के खतरों देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के तहत शहर के तमाम सरकारी और गैर सरकारी लॉज और हॉस्टलों को बंद किया जाएगा.

आदेश की प्रति

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डीएम ने भेजे सभी जिलों को आदेश पत्र
बिहार के सभी शहरों के लॉज और हॉस्टल को बंद करने का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है. विभाग ने इस आदेश का पत्र सभी जिले के DM को भेजा है. साथ ही विभाग ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज को बंद करने संबंधी आदेश भी सभी जिलों में भेज दिए हैं. बता दें कि कोरोना वायरस को केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है.

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