पटना: बिहार सरकार के गृह विभाग के विशेष शाखा के माध्यम से जारी आदेश के मुताबिक राज्य सरकार ने लॉकडाउनकी अवधि बढ़ाकर अब 1 जून तक कर दिया है. इस परिपेक्ष में राज्य में वर्तमान में लागू प्रतिबंधों के संबंध में सभी जिला पदाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक को नए संक्रमण पर नियंत्रण के लिए प्रतिबंधों को कुछ छूट के साथ अतिरिक्त समय तक लागू रखने के संबंध में आदेश जारी किया गया है. गृह विभाग के माध्यम से जारी आदेश के मुताबिक कुछ दुकानों को विशेष छूट दी गई है.
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जानिए समय
बिहार सरकार के गृह विभाग के विशेष शाखा के माध्यम से जारी आदेश के मुताबिक बढ़ाए गए लॉकडाउन की अवधि में उर्वरक बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानों और प्रतिष्ठानों को शहरी क्षेत्र में रोज सुबह 6:00 से 10:00 बजे तक खोले जाने का निर्देश दिया गया है. वहीं ग्रामीण इलाकों में 8:00 से 12:00 बजे तक खोले जाने का आदेश दिया गया है.
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कुछ दुकानों को खोलने के संबंध में निर्णय आना बाकी
लॉकडाउन के दौरान फलों की पैकिंग के लिए काठ की पेटी के निर्माण से संबंधित दुकानों और मिलों को विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम संख्या से खोले जाने की अनुमति जारी की जा सकती है. इसे लेकर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है. जल्द ही फैसला सामने आएगा.