बिहार

bihar

ETV Bharat / state

सावधान! गुटखा खाकर इधर-उधर थूकने वाले जा सकते हैं जेल, इन जिलों में लागू हुआ कानून - तंबाकू थूकना

इन दिनों साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और ऐसा करने के पीछे कोरोना जैसी खतरनाक वजह भी है. इसे देखते हुए अब गुटखा और पान मसाला खाकर यत्र-तत्र थूकने वालों कार्रवाई होगी.

according
according

By

Published : Apr 10, 2020, 10:37 PM IST

पटना: अब तंबाकू या गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थलों पर इधर-उधर थूकना लोगों को महंगा पड़ेगा. आईसीएमआर नई दिल्ली ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है. उसके बाद राज्य सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए तंबाकू थूकने पर 200 का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा तय की है.

इन जिलों में लागू हुआ कानून
बता दें कि पटना के अलावा अरवल, जहानाबाद, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, शिवहर, बेगूसराय, कैमूर, लखीसराय, मुजफरपुर, मुंगेर, सारण, सुपौल और खगड़िया में भी डीएम के आदेश पर इस कानून को लागू किया गया है. कहा गया है कि इधर-उधर थूकने से कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं और इस वक्त देश महामारी से जूझ रहा है. ये प्रतिबंध जनता के हित के लिए है.

वातावरण स्वच्छ रखने की अपील
इस प्रतिबंध को न मानने वाले लोगों पर धारा 268 व 269 के तहत सजा का प्रावधान तय किया गया है. सभी से अपील की गई है कि इन नियम का पालन करें और वातावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें.

ABOUT THE AUTHOR

...view details