नवादा:सहारा के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों के पैसे फंसे हुए है. निवशकों ने अधिक ब्याज मिलने की उम्मीद में पैसे फंसाए थे. लेकिन निवेशकों को अब अपना पैसा नहीं मिल पा रहा. इसी बीच नवादा जिले के कौआकोल में सहारा इंडिया कंपनी में एजेंट का काम कर रहे अभिकर्ताओं ने थाना पहुंचकर सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा समेत छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और अपराधिक षड्यंत्र की धाराओं के तहत (Complaint against Subrata Roy In Nawada) प्राथमिकी करने को लेकर आवेदन दिया है.
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पटना में भी सहारा प्रमुख के खिलाफ शिकायत: इससे पहले पटना के फुलवारीशरीफ थाने में सहारा इंडिया समूह के मालिक सुब्रत राय और उनकी पत्नी सपना राय समेत कंपनी के 12 प्रबंध निदेशक पर मामला दर्ज किया गया है. सहारा में जमा राशि का भुगतान नहीं होने से नाराज फुलवारी शरीफ के ढाई सौ अभिकर्ताओं और जमाकर्ताओं ने शिकायत की है. शिकायतकर्ताओं ने अपने पैसों की भगुतान की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.
पटना हाईकोर्ट में भी चल रही सुनवाई:सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं के पैसे फंसे हुए हैं. बिहार के लाखों पीड़ित उपभोक्ता पैसा मिलने का इंतजार कर रहे. पटना हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई भी चल रही है. बीते 27 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट के यह बताया था कि कंपनी के ग्राहकों का पैसा वापस करने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं. लेकिन कोर्ट ने दलील को नामंजूर कर दिया था और सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था. सुब्रत रॉय को बीते 11 मई को हाईकोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिया था.
सहारा प्रमुख कोर्ट में नहीं हुए थे उपस्थित:लेकिन सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय कोर्ट में पेश नहीं हुए. जिसके बाद कोर्ट की तरफ से सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया. साथ ही पटना हाईकोर्ट ने बिहार और उत्तरप्रदेश के डीजीपी व दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया. अदालत ने 13 मई को सुब्रत राय सहारा को सशरीर सुनवाई में शामिल होने के लिए कहा था. लेकिन सहारा डंडिया के मालिक सुब्रत राय सुप्रीम कोर्ट चले गए. जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी. फिलहाल मामले की सुनवाई चल रही है.