नालंदा: बिहार के नालंदा में बिहार शरीफ न्यायलय (Bihar Sharif Court) के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह पास्को स्पेशल न्यायधीश संतोष कुमार गुप्ता ने नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मामले (Gang rape case of minor In Nalanda) में दोषी पाए गए अरविंद कुमार उर्फ बिट्टू, दहन यादव और बबलू कुमार को आईपीसी की धारा 376 (D) के तहत मौत होने तक सश्रम आजीवन कारावास की सजा (Bihar Sharif Court sentenced Gangrapist) सुनाई है. सजा के साथ-साथ तीनों को 20-20 हज़ार रुपए का अर्थदंड भी देना है. इसके साथ ही जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर सभी को 3-3 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा.
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न्यायालय ने पीड़िता को 5 लाख रुपए मुआवजा के भुगतान का दिया आदेश :न्यायालय ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत 5 लाख रुपए मुआवजा के भुगतान का भी आदेश दिया है. आपको बता दें कि सभी आरोपी सरमेरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. पीड़िता के मुताबिक 16 जून की शाम 7.30 बजे वह अपनी मौसी के घर जा रही थी. तभी एक आरोपी जो पूर्व से उसकी पहचान का था, उसने मौसी के घर पहुंचा देने के बहाने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया और अहियापुर मुसहरी स्थित एक झोपड़ी में ले गया. वहां से उसने मोबाइल से फोन कर अपने दोस्तों को भी बुला लिया और सभी ने जबरन उसके साथ रेप किया. इस दौरान मोबाइल से पीड़िता की अश्लील फोटो भी खींच ली थी.
पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत :पीड़िता ने बताया था कि वह घटना के दिन संध्या समय अपनी मौसी के घर जा रही थी, जहां एक पहचान का था, उसने मौसी के घर पहुंचा देने के बहाने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया और अहियापुर मुसहरी स्थित एक झोपड़ी में ले गया. तभी तीनों आरोपी जबरदस्ती आए और दुष्कर्म किए. उन्होंने गलत काम का वीडियो बनाया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देने की धमकी भी दी थी.
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