नालन्दाःजिले के हिलसा के एक गांव में चोरी के आरोपी युवक को जिला किशोर न्याय परिषद के द्वारा आरोप से मुक्त कर दिया गया. इस किशोर पर 2009 में गांव के ही मोबाइल के दुकान के सिम कार्ड, डेटा केबल चार्जर समेत चोरी के कई सामान रखने का आरोप लगा था.
जिला किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने किशोर के मामले में काउंसिलिंग के बाद उसकी दक्षता, क्षमता और आगे बढ़ने की उत्कंठा का अवलोकन करते हुए आपराधिक मुकदमे से मुक्त करने का फैसला सुनाया. दरअसल आरोपी को बिहार पुलिस अवर सेवा मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आचरण प्रमाण पत्र दिखाना था.
15 मार्च को होना है शारीरिक दक्षता टेस्ट
फैसले में परिषद सदस्य धर्मेन्द्र कुमार और उषा कुमारी ने सहयोग किया. मामले के अनुसार किशोर चोरी की वस्तु रखने का आरोपी था. इस आरोप के बाद उसका आचरण ठीक रहा और इससे पूर्व भी उस पर ऐसा कोई आपराधिक आरोप दर्ज नहीं था. उसने परिषद के समक्ष अपना बिहार पुलिस अवर सेवा मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने का परीक्षाफल दिखाते हुए आचरण प्रमाण पत्र में इस आरोप के दर्ज होने पर कैरियर बर्बाद होने की चिंता जताई.