बिहार

bihar

ETV Bharat / state

मधुबनी: ACJM कोर्ट ने महामारी एक्ट में मुखिया को दी जमानत

अभियोजन पक्ष से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी राजदेव तिवारी ने बहस करते हुए जमानत का पुरजोर विरोध किया. उन्होंने कहा कि मुखिया ने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई हैं.

महामारी एक्ट में मुखिया को एसीजेएम कोर्ट ने दी जमानत
महामारी एक्ट में मुखिया को एसीजेएम कोर्ट ने दी जमानत

By

Published : Apr 22, 2020, 1:51 PM IST

Updated : Apr 22, 2020, 5:48 PM IST

मधुबनी: महामारी एक्ट के तहत दर्ज मामले में एसीजेएम कोर्ट से ब्रहमपुरा मुखिया अजित पासवान को जमानत दे दी है. जानकारी के मुताबिक व्यवहार न्यायालय बेनीपट्टी में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में अड़ेर थाना कांड संख्या 46/20 की जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. जहां सोशल डिस्टेंस का भी गंभीरतापूर्वक ध्यान रखा गया.

दरअसल, अड़ेर थाना में ब्रहमपुरा पंचायत के मुखिया सहित अन्य अज्ञात पर पंचायत सचिव पलटन पासवान ने महामारी रोग अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में एफआईआर दर्ज कराया था. जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुखिया ने सोशल डिस्टेंस और लाॅकडाउन की शर्तों का पालन किए बगैर प्रदीप कामत की शादी आरती कुमारी के साथ जबरदस्ती कराई. शादी समारोह में लाॅकडाउन की अवहेलना और समाजिक दूरी का ख्याल किये बगैर 50 से अधिक लोग जुटे थे. इस मामले पर बेल के लिये आवेदन किया गया था.

पेश है एक रिपोर्ट

वकील ने दी ये दलील
इस दौरान जमानत पर बहस करते हुए अधिवक्ता महेंद्र नारायण राय ने कहा कि मुखिया निर्दोष हैं. इन पर लगाई गई कानूनी धाराएं जमानतीय है. वहीं, अभियोजन पक्ष से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी राजदेव तिवारी ने बहस करते हुए जमानत का पुरजोर विरोध किया. उन्होंने कहा कि मुखिया ने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई हैं. बता दें कि मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल का ये पहला महामारी एक्ट का मामला है, जिस पर सुनवाई की गयी है.

Last Updated : Apr 22, 2020, 5:48 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details