मधेपुरा: बिहार में नगर निकाय चुनाव (Bihar Municipal Election 2022) का मुद्दा अभी तक शांत नही हुआ है. गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश पर निकाय चुनाव को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था. जिसके बाद चुनाव का कार्यभार प्रशासक को दिया गया. अब प्रशासक की कार्यावधि भी खत्म होने वाली है और नगर निकाय चुनाव भी स्थगित हो गया है. ऐसे में आगे नगर निकाय का कार्य कैसे होगा इस बात पर मधेपुरा नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर विजय कुमार विमल ( Vijay Vimal filed PIL regarding municipal elections) ने चिंता जाहिर की है. उन्होंने इस मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर किया है.
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संविधान के आर्टिकल 243 U का दिया हवाला:डॉ विजय कुमार विमल ने कोर्ट में दायर किए गए जनहित याचिका में आर्टिकल 243 U का हवाला दिया है. जिसमें जिक्र किया गया है कि तय समय के भीतर चुनाव न हो पाने के कारण क्या-क्या प्रक्रिया की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि संविधान में यह तय है कि लोकतंत्र में 5 वर्ष के भीतर ही चुनाव के माध्यम से नई इकाई का गठन कर लिया जाना चाहिए. लेकिन अगर किसी कारणों से तय समय अवधि में चुनाव संपन्न नहीं हो पाता है तो इस अवधि में मात्र 6 महीना के लिए प्रशासक को विकास कार्यों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिेए. लेकिन जब प्रशासक का भी कार्य अवधि समाप्त हो जाए और चुनाव की भी तारीखों का पता ना हो तो आगे का कार्य किस तरह से संपन्न किया जाएगा. इसका अब तक सरकार और नगर विकास विभाग के द्वारा इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया है.
जनहित को देखते हुए दायर किया याचिका:उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव न हो पाने की वजह से नगर का विकास और आम जनों के समस्याओं का निपटारा नहीं हो पाएगा. इस मामले की जानकारी देते हुए डॉ विजय कुमार विमल ने बताया कि आम जनों के हित को देखते हुए मैंने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया है. आगामी 1 दिसंबर को विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सहित अन्य वरीय अधिकारियों को न्यायालय में तलब किया गया है और हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. माननीय न्यायालय के द्वारा जनहित में फैसला लिया जाएगा.
"आम जनों के हित को देखते हुए मैंने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया है. आगामी 1 दिसंबर को विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सहित अन्य वरीय अधिकारियों को न्यायालय में तलब किया गया है और हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. माननीय न्यायालय के द्वारा जनहित में फैसला लिया जाएगा"-डॉ विजय विमल, पूर्व चेयरमैन मधेपुरा नगर परिषद
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