खगड़िया: जिले में कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण इंटर परीक्षा संचालन को लेकर एक बैठक की गई. इस बैठक में जिलाधिकारी खगड़िया आलोक रंजन घोष और पुलिस अधीक्षक खगड़िया अमितेश कुमार द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं केंद्राधीक्षक को संयुक्त रूप से जिला समाहरणालय स्थित सभागार में ब्रीफिंग की गई.
दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं केंद्राधीक्षक को संयुक्त रूप से ब्रीफिंग करते हुए कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 जिले के 20 परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 01.02.2021 से प्रारंभ होकर 13.02.2021 तक दो पालियों में होगी.
- प्रथम पाली 9:30 पूर्वाह्न से 12:45 बजे अपराह्न तक
- द्वितीय पाली 1:45 बजे अपराह्न से 5:00 अपराह्न तक
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गश्ती दल के दंडाधिकारी अपने साथ टैग किये गए परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के क्रम में यह भी सुनिश्चित करेंगे कि केंद्राधीक्षक एवं परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन समिति के निदेशों के आलोक में सख्ती से करें. परीक्षा केंद्रों के परिभ्रमण के दौरान यदि कोई छात्र/ छात्रा/ अभिभावक/ वीक्षक/ शिक्षक/ प्राध्यापक या कोई भी व्यक्ति स्वच्छ एवं कदाचार रहित वातावरण में परीक्षा संचालन में व्यवधान करते पाए जाएं अथवा किसी तरह के कदाचार में लिप्त हो तो गश्ती दल के प्रभारी दंडाधिकारी वैसे व्यक्तियों के खिलाफ बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे.
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कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने का आदेश
कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के संबंध में परीक्षा केंद्र पर विद्यालय के बाहर ब्लैक बोर्ड पर आवश्यक सूचना केंद्राधीक्षक द्वारा अंकित कराया जाएगा. परीक्षा के दिन सभी पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराएंगे.
- सभी परीक्षा केन्द्रसीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहेंगे.
- परीक्षा केन्द्र के अंदर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी.
- किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मोबाइल, मोबाइल ब्लूटूथ, पेजर, कैलकुलेटर आदि रखने को अनुमति नहीं है.
- परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षा अवधि में मीडिया कर्मियों का प्रवेश पूर्णता वर्जित होगा.
- परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144
- परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट, चाय, पान, दुकान, किताब की दुकान परीक्षा केंद्र परीक्षा के दौरान बंद रहेगी.
- किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्त होने पर ही परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- कोविड-19 के ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थी मास्क लगाकर एवं हाथ को सैनिटाइज कर ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे.
- गस्ती दंडाधिकारी बनाये गए हैं जबकि 03 उड़नदस्ता दंडाधिकारी भी बनाए गए हैं.
- जोनल दंडाधिकारी और 2 सुपर जोनल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किये गए है.
- सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में दोनों अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारी रहेंगे.