कटिहार: कोरोना को लेकर लॉकडाउन की अवधि जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है जिला प्रशासन इससे बचाव और संक्रमण के रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रोकथाम के लिए तम्बाकू सेवन कर यत्र-तत्र थूकने को प्रतिबंधित कर दिया है. इसके लिए दंड की घोषणा की गई है.
जानें कौन सी एक्ट लागू
कोरोना वायरस को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट - 2005, एपिडेमिक डीसीसेस एक्ट - 1897 और बिहार एपिडेमिक डीसीसेस कोविड - 19 रेगुलेशन 2020 के तहत महामारी घोषित किया गया है. तम्बाकू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक हैं. सेवन करने वालों की प्रवृत्ति इधर-उधर थूकने की होती है, जिसके कारण कई गंभीर बीमारियां कोरोना, इंसेफ्लाइटिस, टीबी, स्वाइन फ्लू के संक्रमण की संभावना काफी प्रबल होती है.