बिहार

bihar

ETV Bharat / state

कोरोना से रहना है सुरक्षित तो छोड़ें तंबाकू, पढ़ें ये रिपोर्ट

सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रोकथाम के लिए तम्बाकू सेवन कर यत्र-तत्र थूकने को प्रतिबंधित कर दिया है दंड की घोषणा की गई है.

By

Published : Apr 13, 2020, 10:14 PM IST

कटिहार
कटिहार

कटिहार: कोरोना को लेकर लॉकडाउन की अवधि जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है जिला प्रशासन इससे बचाव और संक्रमण के रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रोकथाम के लिए तम्बाकू सेवन कर यत्र-तत्र थूकने को प्रतिबंधित कर दिया है. इसके लिए दंड की घोषणा की गई है.

जानें कौन सी एक्ट लागू

कोरोना वायरस को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट - 2005, एपिडेमिक डीसीसेस एक्ट - 1897 और बिहार एपिडेमिक डीसीसेस कोविड - 19 रेगुलेशन 2020 के तहत महामारी घोषित किया गया है. तम्बाकू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक हैं. सेवन करने वालों की प्रवृत्ति इधर-उधर थूकने की होती है, जिसके कारण कई गंभीर बीमारियां कोरोना, इंसेफ्लाइटिस, टीबी, स्वाइन फ्लू के संक्रमण की संभावना काफी प्रबल होती है.

इसलिए भारतीय दंड विधान की धारा - 268 और 269 के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसमें आर्थिक दंड या छह महीने तक की जेल भी हो सकती है.

क्या कहते हैं जिलाधिकारी?

कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि यह निर्देश जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिले के सभी सरकारी/ गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर के साथ-साथ सभी पुलिस थाने और उसके परिसर में किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details