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सभी थानों में बनेगी लॉ बुक लाइब्रेरी, 1950 से 2019 तक की किताबें रहेंगी उपलब्ध - लॉ रिलेटिंग टू प्रो सेक्शन

राज्य सरकार ने आम लोगों के लिये यह पहल की है. इसके तहत सभी पुलिस थानों की लाइब्रेरी को लॉ की बुक से लैस किया जा रहा है. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले के सभी थानों में पन्द्रह विषयों की 63 किताबें उपलब्ध कराई जा रही है.

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सभी थाने होंगे लॉ बुक लाइब्रेरी से लैस

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Published : Jan 15, 2020, 10:12 AM IST

कटिहारः सीआरपीसी या भारतीय दण्ड विधान से संबंधित जानकारी अब पुलिस स्टेशन में मिलेगी. सूबे में राज्य सरकार ने सभी थाने में लॉ बुक लाइब्रेरी बनाने की कवायद शुरू की है. यहां उपलब्ध किताबों में 1950 से लेकर 2019 के बीच कानून में हुए संशोधन की जानकारी मिल जाएगी.

पन्द्रह विषयों की 63 किताबें
दरअसल राज्य सरकार ने आम लोगों के लिये यह पहल की है. इसके तहत सभी पुलिस थानों की लाइब्रेरी को लॉ की बुक से लैस किया जा रहा है. कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले के सभी थानों में पन्द्रह विषयों की 63 किताबें उपलब्ध कराई जा रही है. इन किताबों में विधि व्यवस्था से संबंधित संशोधन, जारी नए निर्देश, अपराध नियंत्रण और अन्य कई घटनाओं से संबंधित निर्देश और कानून का जिक्र है.

सभी थाने होंगे लॉ बुक लाइब्रेरी से लैस

पुलिस अधिकारियों के लिए जरूरी होगा पढ़ना
सभी थानों के इंस्पेक्टर, दारोगा, ओपी अध्यक्ष, जमादार सहित सभी को इन किताबों को पढ़ना जरूरी होगा. जिससे वे कानून की जानकारी के साथ इसमें किए गए संशोधन से अपडेटेड रहे. किताबों में मुख्य रूप से कंपोडियम ऑफ क्रिमिनल लॉ, सुप्रीम कोर्ट रिफ्रेशर, लॉ रिलेटिंग टू प्रो सेक्शन शामिल हैं.

किताब पढ़ने के लिए एसएचओ से लेनी होगी अनुमति
कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि सभी किताबें के संबंधित थानाध्यक्ष कस्टोडियन होंगे. कोई भी आम आदमी एसएचओ से अनुमति लेकर इन किताबों को पढ़ सकता है.

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