गोपालगंज: बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम (Minister Janak Ram) ने अवैध उत्खनन (Illegal Mining) को लेकर कहा कि बालू के बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ओवरलोडिंग (Overloading) बालू पकड़े जाने पर 25 गुना जुर्माना काटा जाएगा और एक माह के अंदर जुर्माना नहीं देने पर उसे नीलाम करने का निर्देश दिया गया है.
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बालू के बिक्री में बिचौलियों के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन किया गया है. निर्धारित दर से दुगुना तिगुना दर पर बालू बेचने वालों पर सख्त कार्यवाई की जाएगी। उन्होंने आम लोगो से भी आह्वावन किया कि अगर बालू खरीद बिक्री में धंधली की जा रही है तो पहले अधिकारियों को सूचित करें साथ ही उसका वीडियो बनाये और हमारे विभाग को भेजे तुरंत कार्यवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पर्यावर्णीय दृष्टिकोण से तीन माह तक बालू के उत्खनन पर रोक लगाई जाती है. जिसे लेकर तीन माह का बालू पहले से ही स्टॉक कर दिया जाता है. ताकि, कोई कार्य ना रुके. ऐसे में तीन माह का 15 करोड़ 65 लाख सीएफटी बालू को स्टॉक किया गया है. फिलहाल, सूबे में बालू पर्याप्त मात्रा में स्टॉक किया गया है. बालू की कोई कमी नहीं है.