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Gaya Civil Court: हत्या मामले में दोषी करार होते भी भाग निकले दो आरोपी, जानिये आगे क्या हुआ..

गया सिविल कोर्ट में हत्या के एक मामले की सुनवाई चल रही थी. बीते मंगलवार को सुनवाई में आरोप साबित होते ही दोनों आरोपी फरार हो गए थे. जिसके बाद पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी. इसी बीच बुधवार को दोनों ने कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया. पढ़ें पूरी खबर...

गया कोर्ट से भागे हत्या के दो आरोपियों ने सरेंडर किया
गया कोर्ट से भागे हत्या के दो आरोपियों ने सरेंडर किया

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Published : Jan 11, 2023, 7:34 PM IST

गया कोर्ट से भागे हत्या के दो आरोपियों ने सरेंडर किया

गया:बिहार के गया में कोर्ट में दोषी करार देने की सुनवाई होते ही हत्या के दो आरोपी मंगलवार (Two Murder Convicted Escaped From Gaya Court) को भाग निकले थे. गया सिविल कोर्ट में यह वाक्या हुआ था. अब फरार दोनों आरोपितों ने एक दिन बाद ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. मामले की जानकारी देते हुए गया गया कोर्ट के एपीपी कमल किशोर पंडित ने बताया कि दोनों आरोपी फरार हो गए थे. बुधवार को दोनों ने सरेंडर कर दिया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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हत्या के दोषी करार होते ही हुए फरार:जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में हत्या की एक वारदात हुई थी. इस घटना को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. दोनों आरोपी राजकुमार पासवान और विनय पासवान जमानत पर थे और नियमित रूप से कोर्ट में उपस्थिति लगा रहे थे. इसी बीच मंगलवार को गया कोर्ट के एडीजे 2 राजकुमार सिंह राजपूत की अदालत में दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया गया. दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट पुलिस कस्टडी में लेती, उससे पहले ही दोनों आरोपी फुर्र हो गए. दोनों के फरार होने का पता चलते ही हड़कंप मच गया.

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एक दिन बाद दोनों ने किया सरेंडर:पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी. पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी और दबिश के बाद दोनों आरोपियों ने बुधवार को सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया. दोनों आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. इस मामले में कोर्ट ने अभी तक दोषियों के खिलाफ सजा नहीं सुनाई है. अगली सुनवाई में दोनों की सजा मुकर्रर की जाएगी.

"मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोषी करार होते ही हत्या के दो आरोपी फरार हो गए थे. अब 1 दिन बाद दोनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. अब कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है" -कमल किशोर पंडित, एपीपी, गया सिविल कोर्ट

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