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सावधान: शराब पीने वालों के घरों पर उत्पाद विभाग चिपका रहा है पोस्टर, दे रहा है ये सख्त संदेश

गया में उत्पाद विभाग की टीम शराबियों के घर पोस्टर चिपकाकर शराबियों को सख्त संदेश दे रही है. बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस यह कदम उठा रही है.

शराब पीने वालों के घरों पर उत्पाद विभाग चिपका रहा है पोस्टर
शराब पीने वालों के घरों पर उत्पाद विभाग चिपका रहा है पोस्टर

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Published : Oct 12, 2022, 10:58 PM IST

गया:बिहार के गया जिले में उत्पाद विभाग की टीम पहली बार शराब पीने के मामले में जुर्माना देकर छूट चुके शराबियों के घर पोस्टर चिपका रही है. मामला जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत लखीबाग का है. जहां बबलू यादव के घर पर पोस्टर चिपकाया गया. पोस्टर चिपकाने का मुख्य उद्देश्य बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाना है.

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जान लीजिए नया नियम:बिहार में शराबियों के लिए नया नियम लागू किया गया है. जिसके तहत पहली बार शराब पीने के मामले में जो लोग जुर्माना देकर छूट चुके हैं. ऐसे लोगों को कड़ी हिदायत दी जा रही है. पहली बार शराब पीकर छूटने वालों के घरों पर इसका पोस्टर चिपकाया जा रहा है. इसी कड़ी में लखीबाग में बबलू यादव के घर पर पोस्टर चिपकाया गया. पोस्टर में लिखा गया कि बबलू यादव 7 मई 2022 को पहली बार शराब पीने के आरोप में पकड़े गए थे. पकड़े जाने के उपरांत जुर्माना देकर वे रिहा हुए हैं. अगर वह दूसरी बार पीते हुए नशे में पकड़े जाते हैं, तो उनको 1 वर्ष की सजा हो सकती है. इस पोस्टर में नशा मुक्त बिहार का स्लोगन देते हुए सख्त हिदायत के तौर पर सचेत रहने की बात कही गई है.


पोस्टर लगाने पहुंचे मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी:बिहार में शराबियों के घर पोस्टर चिपकाने का यह पहला मामला है. जिसके तहत गया में शराबी के गर पोस्टर चिपकाया गया है. उत्पाद विभाग के द्वारा चिपकाया गया यह पोस्टर अब चर्चा का विषय बन गया है. जानकारी के मुताबिक ऐसे व्यक्ति के घरों में जाकर उत्पाद विभाग की टीम ब्रेथ एनेलाइजर से फिर से उक्त व्यक्ति की जांच कर सकती है और यदि व्यक्ति नशे में पाया जाता है तो उसे वहां से गिरफ्तार कर जेल भेज देगी.

"बिहार में गया से इस तरह के पोस्टर के चिपकाने की शुरुआत हुई है. पहली बार जो व्यक्ति शराब पीने के बाद जुर्माना देकर छूटे हैं. उनके घरों पर इस तरह का पोस्टर चिपकाया जा रहा है. साथ ही उन्हें हिदायत भी दी जा रही है कि यदि अगली बार पकड़े गए तो 1 साल की सजा हो सकती है".- प्रेम प्रकाश, सहायक आयुक्त, उत्पाद विभाग, गया

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