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मोतिहारी में जानलेवा हमला मामले के चार दोषियों को दस साल की सजा, आर्थिक दंड भी लगाया

मोतिहारी सिविल कोर्ट ने अवैध हथियार से जानलेवा हमला के एक मामले में सुनवाई करते हुए चार आरोपियों को दोषी करार करते हुए (Ten Year imprisonment Of Four Convicts In Motihari ) 10-10 साल की सजा सुनायी है. साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 25-25 हजार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. पढ़िए पूरी खबर...

हत्या की कोशिश मामले में 4 दोषियों को सजा
हत्या की कोशिश मामले में 4 दोषियों को सजा

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Published : Jan 27, 2022, 11:03 PM IST

पूर्वी चंपारण (मोतिहारी):बिहार केमोतिहारी जिले के उन्नीसवीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह (Judge Rakesh Kumar Singh Verdict In Motihari) ने अवैध हथियार से जानलेवा हमला करने के एक मामले की सुनवाई (Deadly Attack Case In Motihari )करते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. न्यायाधीश ने चारो दोषियों को (Ten Year imprisonment Of Four Convicts In Motihari) दस-दस वर्ष की सश्रम करावास की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रूपये जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है. जुर्माना की राशि नहीं भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है.

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बता दें कि, राजेपुर थाना क्षेत्र के खैरवा गांव के रहने वाले मुन्ना कुमार सिंह ने 19 अक्टूबर 2002 को एक प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें अपने ग्रामीण विनय कुमार सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, उमेश सिंह, पंकज कुमार सिंह, लालबाबू सिंह, मुकेश कुमार और मनोज सिंह पर जमीनी विवाद में अवैध हथियार से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था. जिसके आधार पर राजेपुर थाना कांड संख्या 72/2002 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

वहीं, इस मामले में न्यायालय में सत्र वाद संख्या 803/06 दर्ज किया एवं आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गई. जिसमें अभियोजन पक्ष से एपीपी रमेश कुमार सिंह ने साक्ष्य को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा और दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने चार आरोपी विनय कुमार सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, उमेश सिंह और पंकज कुमार सिंह को दोषी करार दिया है. तथा शेष तीन लालबाबू सिंह, मुकेश सिंह एवं मनोज सिंह को रिहा किया है.

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