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वैध पास के बिना सड़कों पर निजी वाहन के परिचालन पर लगा पूर्ण रोक

चेकिंग के दौरान बिना उचित कारण के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी. वैध पास प्राप्त वाहन चालक और अन्य सवारी वाहन से आने जाने के वक्त मास्क का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेसिंग नियमो का पालन करेंगे.

निजी वाहन के परिचालन पर लगा पूर्ण रोक
निजी वाहन के परिचालन पर लगा पूर्ण रोक

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Published : Apr 14, 2020, 6:38 PM IST

दरभंगा: सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देशभर में लागू लॉक डाउन आदेश को पूरी सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया है. सरकार ने प्रशासन को लॉकडाउन को गंभीरता से लेते हुए सोशल डिस्टेसिंग नियम को सख्ती से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी प्रकार के यात्री वाहनों का परिचालन पूर्णता बन्द कर दिया है. लॉकडाउन की अवधि में आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर 2 व्यक्तियों को बैठने की ही अनुमति होगी.

वाहन से राहत सामाग्री क्रय करने पर लगा रोक
सचिव की ओर से निर्देश के अनुसार सरकारी वाहन और आपातकालीन सेवा में लगे वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी पास के नहीं चलेंगे. निजी वाहनों से यदि कार्यालय और कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो, ऐसे सभी वाहनों के लिए प्रशासन से पास प्राप्त करनी होगी. पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा. पास के पीछे चेकिंग हेतु एक लॉकबुक प्रिंट कराया जाएगा. जिस पर चेकिंग के वक्त तिथि, स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे. आवश्यक सेवा और पास प्राप्त दो पहिया वाहनों के अतिरिक्त बाइक पर डबल राइड अनुमान्य नहीं होगा.

निजी वाहन के परिचालन पर लगा पूर्ण रोक

बिना मास्क के वाहन में नहीं दिया जाएगा तेल
चेकिंग के दौरान बिना उचित कारण के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी. वैध पास प्राप्त वाहन चालक और अन्य सवारी वाहन से आने जाने के वक्त मास्क का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेसिंग नियमो का पालन करेंगे. पेट्रोल पम्प संचालक को निर्देश दिया गया है कि पम्प पर कर्मियों को मास्क और पेट्रोल पम्प पर सैनिटाइजर, साबुन आदि की भी व्यवस्था रखेंगे. वहीं, बिना मास्क पहने किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्त्ती नहीं की जाएगी.

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