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दरभंगा नगर निगम में पुराने टैक्स स्लैब पर होगी कर वसूली, बीपीएल को लेकर विवाद जारी

दरभंगा नगर निगम (Darbhanga Nagar Nigam) में पार्षदों के विरोध के बाद नये टैक्स स्लैब को निगम ने तत्काल रद्द कर दिया है. एक बार फिर से पुराने टैक्स स्लैब पर निगम कर की वसूली होगी. वहीं मेयर ने बीपीएल सूची के आधार पर टैक्स में छूट दिए जाने से इनकार किया है. इसको लेकर विवाद जारी है. पढ़ें पूरी खबर..

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Published : Apr 15, 2022, 9:42 PM IST

दरभंगाः दरभंगा नगर निगम बोर्ड ने नये वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए होल्डिंग टैक्स और यूजर चार्ज में 1 अप्रैल को बढ़ोतरी की गयी थी. साथ ही बीपीएल और एपीएल परिवारों के लिए अलग-अलग टैक्स स्लैब लाया गया था. फैसला जारी होते ही निगम के पार्षद खेमों में बंट गये और नये टैक्स स्लैब का विरोध करने लगे. इसके बाद दबाव में आकर नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी और यूजर चार्ज वसूली के फैसले को निरस्त (Darbhanga Nagar Nigam New Tax Slab Cancel) कर दिया. वहीं मेयर मुन्नी देवी ने अब कहा है कि टैक्स में छूट केवल बीपीएल सूची के आधार पर नहीं दी जाएगी, बल्कि लाभार्थी की वास्तविक आर्थिक स्थिति को देखा जाएगा. अब इसको लेकर भी डिप्टी मेयर की ओर से सहमति नहीं बन पाई है.

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मेयर और डिप्टी मेयर आमने-सामनेःएक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरभंगा नगर निगम की मेयर मुन्नी देवी (Darbhanga Municipal Corporation Mayor Munni Devi) ने कहा कि होल्डिंग टैक्स और यूजर चार्ज में छूट केवल बीपीएल सूची के आधार पर नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा कि लाभार्थी की आर्थिक स्थिति देखा जायेगा. बीपीएल सूची में वैसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जो संपन्न हैं. इसलिए वैसे लोगों को चिह्नित किया जाएगा और उन्हें कोई छूट नहीं मिलेगी. वहीं, दूसरी ओर डिप्टी मेयर भरत सहनी (Deputy Mayor Bharat Sahni) ने भी इसको लेकर एक प्रेस कांफ्रेंस किया और कहा कि बीपीएल सूची का मामला नगर निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है. इस पर नगर निगम फैसला नहीं कर सकता है. उन्होंने कहा कि इस पर सरकार फैसला लेगी. डिप्टी मेयर ने कहा कि विभाग से निर्देश लेकर ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा.

बीपीएल तय करने के तरीके पर भी उठा सवालः सरकार की ओर से आर्थिक जनगणना के आधार पर बीपीएल और एपीएल सूची का निर्धारण किया गया है. उसी सूची के आधार पर लोगों को बीपीएल लाभुक माना जाता है. वहीं दरभंगा नगर निगम की ओर से नये टैक्स स्लैब वसूली में सरकार के बीपीएस सूची को मानने से इनकार किया गया था. मेयर का तर्क था नगर के अधिकारी तय करेंगे कि कौन बीपीएल है, कौन नहीं है. इसके लिए उनके इनकम टैक्स दस्तावेज और वास्तविक स्थिति देखा जायेगा. वहीं कई पार्षद 2022 में नगर निकाय चुनाव को देखते हुए वर्तमान को टैक्स बढ़ोतरी नहीं चाह रहे हैं. इसके अलावा कई पार्षद निगम की ओर से बीपीएल तय करने के अधिकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं.

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