पटना: मानहानि केस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज यहां की अदालत में पेश नहीं होंगे. दोपहर बाद उनकी पेशी होनी थी, लेकिन एक अधिवक्ता के निधन के कारण सुनवाई टल गई है. उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि से जुड़ी याचिका दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष को 20 मई को हाजिर होने को कहा था.
क्यों टली सुनवाई?
दरअसल, पटना के व्यवहार न्यायालय में एक अधिवक्ता का निधन हो गया है. ऐसे में आज कोर्ट में कामकाज नहीं हो पाएगा. अब 6 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी. उसी दिन राहुल गांधी की पेशी हो सकती है.
क्या है आरोप?
सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा 'देश में सभी मोदी सरनेम वाले चोर हैं' टिप्पणी करके उनकी छवि खराब की है. मोदी ने कोर्ट से से मांग की थी कि राहुल की टिप्पणी पर मानहानि से संबंधित आईपीसी की धाराओं 499 और 500 के तहत संज्ञान लिया जाए और कांग्रेस अध्यक्ष को समन जारी करके उनके खिलाफ सुनवाई की जाए.
कोर्ट का आदेश
सुशील मोदी मोदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना सीजेएम कोर्ट ने समन जारी करने का निर्देश दिया था. सीजेएम शशिकांत राय ने आईपीसी की धारा 500 के तहत संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी कर 20 मई को उपस्थित होने का आदेश दिया था.