बिहार

bihar

ETV Bharat / state

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई कल

चारा घोटाला से संबंधित देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है. 23 दिसंबर 2017 को उन्हें सजा मिली थी.

लालू प्रसाद यादव

By

Published : Jul 4, 2019, 4:48 PM IST

रांची /पटना: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने उन्हे साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. सजा की लगभग आधी अवधि उन्होंने जेल में पूरी कर ली है. इसी आधार पर उनके वकील लालू यादव के लिए जमानत की अपील करेंगे.

25 महीने से ज्यादा वक्त से जेल में हैं लालू
लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार के मुताबिक 25 महीने से ज्यादा का वक्त लालू प्रसाद यादव ने कैद में गुजारा हैं. इसी के आधार पर उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है.

सजा की आधी अवधि पूरी करने पर जमानत
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा दी जा सकती है. इसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.

झारखंड हाईकोर्ट में लालू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को होगी सुनवाई

23 दिसंबर 2017 को मिली थी सजा
बता दें कि चारा घोटाला से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई. उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था.

फिलहाल रिम्स में चल रहा है इलाज
लालू प्रसाद यादव देवघर, चाईबासा और दुमका मामले पर जेल में बंद है फिलहाल खराब स्वास्थ्य के कारण उनका रांची स्थित रिम्स में जेल प्रशासन की देखरेख में इलाज चल रहा है.

क्या कुछ खास

  • लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई कल
  • झारखंड हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई
  • सजा की आधी अवधि पूरी कर चुके हैं लालू
  • फिलहाल खराब स्वास्थ्य के कारण रिम्स में इलाजरत है आरजेडी सुप्रीमो
  • सीबीआई की विशेष कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है
  • 23 दिसंबर 2017 को मिली थी सजा
  • 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था.

ABOUT THE AUTHOR

...view details