बिहार

bihar

ETV Bharat / state

दो दोस्तों के संग पति ने पत्नी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता पहुंची थाने

बिहार के बक्सर में पति ने ही पत्नी के साथ विश्वासघात किया. उसे न सिर्फ दहेज के लिए प्रताड़ित किया बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म भी किया. महिला ने अपने पति पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट-

दोस्तों संग किया सामूहिक दुष्कर्म
बक्सर में हैवान पति

By

Published : Aug 30, 2021, 8:16 PM IST

बक्सर:दहेज (Dowry) के लालच में एक पति हैवान बन गया. उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी का सामूहिक दुष्कर्म किया. महिला ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए बिहार के बक्सर जिले के कृष्णब्रह्मा थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

ये भी पढ़ें- मॉब लिंचिंग का LIVE VIDEO: रहम की भीख मांगता रहा युवक, फिर भी पीट-पीटकर मार डाला

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पति और उसके दो दोस्तों नशीला पदार्थ खिलाकर गुजरात के सूरत में सामूहिक दुष्कर्म किया. आरोपियों ने ब्लैकमेल करने के लिए दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया. महिला इस दौरान गर्भवती भी हो गई. तब से वो न्याय की गुहार लगाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है.

महिला की शादी 2018 में बक्सर में हुई थी. शादी के बाद से ही पति दहेज में मोटरसाइकिल और 3 लाख रुपए कैश की डिमांड कर रहा था. नहीं दे पाने की स्थिति में उसके साथ लगातार मारपीट की जाती थी. इस बात से आजिज आकर वो अपने मायके लौट आई थी.

लॉकडाउन में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लड़की के पिता को गुजरात के सूरत बुलाया गया. अपने पिता के साथ लड़की भी सूरत चली गई. जहां वो किराए के मकान में पिता के साथ रहने लगी. साजिश के तहत पिछले साल 18 फरवरी की रात 9:30 बजे उसका पति मकान में 2 दोस्तों के साथ आता है और सामूहिक दुष्कर्म करता है. इस दौरान आरोपियों ने उसका वीडियो भी बनाया.

तब से लगातार लड़की न्याय की गुहार लगा रही है. घटना चूंकी गुजरात के सूरत की है लेकिन बक्सर के कृष्णब्रह्मा थाना इलाके में जीरो पर FIR दर्ज कराई. इस बारे में पूछे जाने पर महिला थानाध्यक्ष नीतू प्रिया ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर ज़ीरो प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले को संबंधित थाने में स्थानांतरित कर दिया गया है.

क्या है ज़ीरो एफआईआर? अगर शिकायती के साथ किया गया अपराध उस थाना क्षेत्र से बाहर हुआ हो, जहां शिकायत लेकर शिकायती पहुंचता है, तो भी पुलिस को शिकायती की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करना होगा. ऐसी स्थिति में बाद में शिकायत को संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है. इस तरह की प्राथमिकी को ZERO FIR कहा जाता है.

ये भी पढ़ें- 13 साल लिव इन के बाद लव जिहाद का आरोप, अदालत में खुल गई पोल

ABOUT THE AUTHOR

...view details