बक्सरः बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान (Dadan Pehalwan Sentenced To Two Years) समेत कुल 10 अभियुक्तों को मारपीट के एक मामले में बक्सर एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 5-5 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया है. ये मामला राजद नेता रामजी सिंह यादव द्वारा डुमरांव थाना में दर्ज कराया गया था. जिस पर 17 साल बाद फैसला आया है.
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इनलोगों को सुनाई गई है सजाःस्पेशल कोर्ट ने जिन 10 आरोपियों को सजा सुनाई है. आईपीसी के धारा 147-148 के तहत बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान, मदन यादव, मनोज यादव, सुबोध यादव, रामबचन यादव, भीम यादव ,भुवर यादव, लक्ष्मण तुरहा, खुशी चंद्र सिंह ,अख्तर हुसैन को सजा सुनाई गई है. वहीं, आर्थिक जुर्माना भुगतान नहीं करने पर अभियुक्तों को 1 महीना अतिरिक्त सजा काटना होगा.
17 साल बाद आया फैसलाःजिले के डुमरांव थाना कांड संख्या 192/2005 राजद नेता रामजी सिंह यादव के द्वारा ये मामला दर्ज कराया गया था. दर्ज एफआईआर में राजद नेता ने ददन पहलवान और उनके करीबी समेत 12 लोगों पर मारपीट एवं लूटपाट करने का आरोप लगाया था. जिसमें 17 साल बाद कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है, जबकि एक अभियुक्त की पहले ही मृत्यु हो चुकी है.
कोर्ट ने माना गम्भीर अपराधःअपर लोक अभियोजक सत्य प्रकाश सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि लोकतंत्र में मारपीट करना गम्भीर अपराध है. जिसको देखते हुए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामानन्द मिश्रा उर्फ टुनटुन मिश्रा ने कहा कि इस फैसले के विरुद्ध ददन पहलवान उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.
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डुमरांव से तीन बार रह चुके हैं विधायकःबक्सर के डुमरांव से 22 साल पहले ददन पहलवान निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए थे, जिसके बाद सीधे राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में उन्हें वाणिज्यकर मंत्री बनाया गया. कुल तीन बार विधायक रह चुके ददन पहलवान की 68 लाख की सम्पति पहले ही ईडी ने जब्त कर ली है. गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे ददन पहलवान की कोर्ट के इस फैसले के बाद मुश्किलें बढ़ गई है. देखने वाली बात यह होगी कि उन्हें पटना उच्च न्यायालय से राहत मिलती है या फिर 2 साल जेल में ही गुजारना पड़ेगा.