बक्सर:बिहार के बक्सर में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए आज से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई. इसी कड़ी में प्रभारी जिला पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता प्रमोद कुमार एवं जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से रवाना किया गया. प्रभारी डीएम ने बताया कि इस योजना के तहत लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपये अनुदान का दिया जाएगा.
आज से जागरूकता अभियान की शुरुआत: जागरूकता रथ बक्सर अनुमंडल अंतर्गत इटाढी प्रखण्ड/पंचायत के सभी चौक चौराहा होते हुए, चौसा प्रखण्ड/पंचायत के सभी चौक चौराहा एवं राजपुर प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए सदर अस्पताल होते हुए वापस आएगा. इसी प्रकार डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत डुमरांव प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए, नावानगर प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए, केसठ एवं चौगाई प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए, ब्रह्मपुर चौरास्ता से नया भोजपुर से चक्की एवं सिमरी प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए वापस आएगा.
"इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों एवं प्रखण्डों से जिला मुख्यालय तक आमजनों को यात्री परिवहन सुविधा सुलभ कराना. इसके साथ ही राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन कराना है. इस योजना के द्वारा लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपये अनुदान का दिया जाएगा."-प्रमोद कुमार, प्रभारी डीएम बक्सर
कैसे करें आवेदन: लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए. लाभुक के पास चालक अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। लाभुक को सरकारी सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं होना चाहिए. किसी प्रखण्ड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक को उस प्रखण्ड का निवासी होना चाहिए एवं सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकेंगे. आवेदकों के लिए योजना का लाभ लेने जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं चालक अनुज्ञप्ति होना चाहिए.