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भोजपुर: दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 28 हजार का अर्थ दंड

दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास और हत्या के मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में तीन और सात वर्ष की सजा सुनाई. इसके अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में कुल 28 हजार का अर्थ दंड भी न्यायालय ने अभियुक्त पर लगाया है.

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Published : Nov 30, 2019, 8:42 AM IST

भोजपुर:आरा में एडीजे-एक राकेश कुमार सिंह की अदालत ने पॉस्को एक्ट के तहत दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त आजाद शेखर को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह मामला 2017 का है.

क्या है मामला
जानकारी के अनुसार साल 2017 में एक ग्यारह वर्षीय नाबालिग से उसके अपने ही चचेरे भाई आजाद शेखर ने नशे की हालत में पहले दुष्कर्म किया. उसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए पीड़िता के गले पर कैंची से वार कर उसकी हत्या कर दी. मृतक की बड़ी बहन के बयान पर मामला दर्ज किया गया. इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर आजाद शेखर को न्यायालय ने पहले ही दोषी करार दिया था.

सरोज कुमारी, स्पेशल पीपी(पास्को)

दोनों पक्षों ने रखी दलीलें
इस मामले में दोनों पक्षों ने सजा की बिन्दू पर बहस की. अभियोजन की तरफ से स्पेशल पीपी सरोज कुमारी ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए मृत्यु दंड की मांग की. वहीं, बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता राजेश कुमार पाण्डेय उर्फ पप्पू पांडेय ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की.

आजीवन कारावास की सजा
दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास और हत्या के मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में तीन और सात वर्ष की सजा सुनाई. सभी सजा एक साथ चलेंगी. इसके अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में कुल 28 हजार का अर्थ दंड भी न्यायालय ने अभियुक्त पर लगाया है.

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