बिहार

bihar

ETV Bharat / state

आरा सेक्स कांड में RJD के पूर्व विधायक अरुण यादव के खिलाफ आरोप गठित - ईटीवी बिहार न्यूज

आरा सेक्स कांड एक बार फिर से सूर्खियों में है. इस मामले में आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव की मुश्किल बढ़ सकती है. कोर्ट ने आरोप गठित कर दिया है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

Arun Yadav Etv Bharat
Arun Yadav Etv Bharat

By

Published : Aug 26, 2022, 7:26 PM IST

Updated : Aug 26, 2022, 9:24 PM IST

भोजपुर :बिहार के चर्चित आरा सेक्स कांड (Ara Sex Scandal) में संदेश विधानसभा से आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव (Ex MLA Arun Yadav) की मुश्किलें बढ़ने वाली है. इस मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की कोर्ट ने अरुण यादव के खिलाफ आरोप का गठन कर दिया. बता दें कि पिछले महीने 16 जुलाई को अरुण यादव ने सरेंडर किया था. पाक्सो के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह की कोर्ट में अरुण यादव ने आत्म समर्पण किया था.

ये भी पढ़ें - आरा सेक्स कांड : पूर्व विधायक अरुण यादव को रेप केस में मिल सकती है राहत, बयान से पलटे गवाह, 4 आरोपी बरी

अब इस मामले में गवाही शुरू होगी. इसके लिए आठ सितंबर की अगली तिथि तय की गयी है. पॉक्सो एक्ट की स्पेशल पीपी सरोज कुमारी की ओर से यह जानकारी दी गयी. इस केस में 17 अगस्त को ही कोर्ट ने संज्ञान लिया था. इससे पहले पूर्व विधायक को पुलिस पेपर दिया गया. इसके साथ ही पूर्व विधायक के खिलाफ केस में ट्रायल शुरू हो गया.

2019 का है मामला :बता दें कि 18 जुलाई, 2019 को पीड़िता पटना के सेक्स रैकेट संचालकों के चंगुल से भाग कर आरा आई थी. इसके बाद पीड़िता के भाई ने नगर थाने में आवेदन देकर अनिता देवी तथा संजीत कुमार उर्फ छोटू के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इस मामले में नगर थाना में कांड संख्या 340/19, तथा पॉक्सो में कांड संख्या 47/19 दर्ज हुआ था. पीड़िता के 164 के पहले बयान में मनरेगा के इंजीनियर अमरेश कुमार तथा संजय कुमार उर्फ जीजा को आरोपित किया गया. जबकि 164 के दूसरे बयान में आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव आरोपित हुए थे.

रेप की पुष्टि नहीं :पुलिस ने इस संबंध में 161 का बयान भी दर्ज किया था. इस घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जबकि बार-बार छापेमारी एवं कुर्की के बावजूद पूर्व विधायक को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी. हालांकि, बाद में उन्होंने खुद सरेंडर किया. अब पीड़िता के भाई-बहन सहित सभी ने इस घटना के होने से इनकार किया. जबकि डॉक्टर ने अपने मेडिकल रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा कि पीड़िता को कोई आंतरिक या बाह्य इंजरी नहीं है. कोई ऐसा चिह्न भी नहीं मिला जो रेप की पुष्टि करता हो.

इस चर्चित रेप कांड में पीड़िता के भाई, बहन तथा परिजन सहित सभी गवाह अपने बयान से पलट गए हैं. इस वजह से अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश VI व पॉक्सो के विशेष न्यायालय ने गिरफ्तार मनरेगा इंजीनियर अमरेश कुमार, किशोरी को धंधे में धकेलने वाली अनिता देवी, उसके सहयोगी संजीत कुमार और संजय कुमार को पहले बाइज्जत बरी कर दिया गया है.

Last Updated : Aug 26, 2022, 9:24 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details