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नाबालिग से दुष्कर्म और ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 4 दोषियों को उम्रकैद - विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल

भागलपुर के नवगछिया में 25 नवंबर 2017 की रात एक नाबालिग लड़की के साथ 4 की संख्या में अपराधियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. बाद में अपराधियों ने लड़की के माता-पिता और भाई की निर्मम हत्या कर दी थी.

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Published : Nov 20, 2019, 6:29 PM IST

भागलपुर: जिले के चर्चित नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और ट्रिपल मर्डर केस मामले में बुधवार को पाक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने इन दोनों मामले के 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पोक्सो कोर्ट के विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया.

भागलपुर के नवगछिया में 25 नवंबर 2017 की रात एक नाबालिग लड़की के साथ 4 की संख्या में अपराधियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. हथियार के बल पर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था. बाद में अपराधियों ने लड़की के माता-पिता और भाई की निर्मम हत्या कर दी थी.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट

दोषियों के नाम
पोक्सो कोर्ट के विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने इस मामले में मोहन सिंह ,मोहम्मद महबूबा ,कन्हैया झा और बालराम राय को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सभी पर आजीवन कारावास और 50 हजार का अर्थदंड लगाया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि समय पर दंड नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा दी जाएगी.

जयकिशन मंडल, विशेष लोक अभियोजक शंकर

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पीड़िता के बयान पर हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की बुरी तरह से जख्मी हो गई थी. पुलिस ने उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया था. इलाज के बाद पीड़िता के बयान पर ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था. भागलपुर पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि नवगछिया के केस में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. फैसला पीड़िता के पक्ष में आया है.

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