पटना : हाईकोर्ट(Patna High Court) ने भागलपुर के चर्चित सैनडिश कमपॉउन्ड क्षेत्र में अनधिकृत रूप से बनाए गए निर्माण के मामले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ (Bench of Chief Justice Sanjay Karol) ने गोयनका की जनहित याचिका पर सुनवाई करते भागलपुर नगर निगम के आयुक्त को की जा रही कार्रवाई का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने भागलपुर नगर निगम के आयुक्त को अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.
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कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस मामले पर सुनवाई करते हुए हुए अनधिकृत निर्माणों पर रोक लगा दिया था. याचिकाकर्ता की अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने बताया कि भागलपुर में ये एक सार्वजानिक पार्क हैं, जहां यहाँ के नागरिक टहलने, खेलने और मनोरंजन के लिए आते हैं.
उन्होंने कहा कि वे पार्क के सौंदर्यीकरण का समर्थन करती है, लेकिन पार्क के मूल उद्देश्य में परिवर्तन नहीं हो. अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले पर 2004 में भी सुनवाई की थी. कोर्ट ने पार्क के क्षेत्र के भीतर किसी तरह के निर्माण पर रोक लगा दिया था. कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि पार्क का जिस उद्देश्य के बनाया गया है, उसी के लिए उपयोग हो. उन्होंने कोर्ट को बताया कि बाद में प्रशासन ने जन उपयोगी निर्माण के नाम पर कुछ निर्माण कार्य करने की अनुमति कोर्ट से ले ली.
बाद में पार्क में अन्धाधुंध और मनमाने तरीके से निर्माण होने लगे, जिससे इस पार्क का उद्देश्य ही खत्म हो गया. उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया था कि भागलपुर नगर निगम को 29 सितम्बर 2021 को कोर्ट के आदेश को पालन करने के सम्बन्ध में निर्देश दिया जाए. इस मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2022 को की जाएगी.