बेगूसरायःबिहार के बेगूसराय सिविल कोर्ट में आज एक बड़ा फैसला सुनाया गया. जहां कोर्ट ने हत्या के मामले में तीन दोषियों को अर्थदंड के साथ उम्रकैद (Murder Accused Sentence Life Imprisonment In Begusarai) की सजा दी. विशेष न्यायाधीश मुंशीलाल गौतम ने हत्या मामले में दोषी साहेबपुर कमाल थाना के चंद्रशेखर प्रसाद , सीमा देवी और दीपक चौरसिया को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
ये भी पढ़ें:गायघाट बालिका गृह मामला: पीड़ित युवती ने संचालिका वंदना गुप्ता पर लगाए ये गंभीर आरोप
इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मंजू चौधरी ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश रंजन दास और मुकेश सिन्हा ने आरोपियों का पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा.