बिहार

bihar

ETV Bharat / state

बेगूसराय में हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास, सजा पाने वालों में एक महिला भी शामिल - हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास

बेगूसराय सिविल कोर्ट (Begusarai Civil Court) में सोमवार को हत्या के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गयी. हत्या का ये मामला साहेबपुर कमाल थाना में कांड संख्या 206/ 2010 के तहत दर्ज कराया गया था. आगे पढ़ें पूरी खबर...

बेगूसराय सिविल कोर्ट
बेगूसराय सिविल कोर्ट

By

Published : Feb 14, 2022, 8:08 PM IST

बेगूसरायःबिहार के बेगूसराय सिविल कोर्ट में आज एक बड़ा फैसला सुनाया गया. जहां कोर्ट ने हत्या के मामले में तीन दोषियों को अर्थदंड के साथ उम्रकैद (Murder Accused Sentence Life Imprisonment In Begusarai) की सजा दी. विशेष न्यायाधीश मुंशीलाल गौतम ने हत्या मामले में दोषी साहेबपुर कमाल थाना के चंद्रशेखर प्रसाद , सीमा देवी और दीपक चौरसिया को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

ये भी पढ़ें:गायघाट बालिका गृह मामला: पीड़ित युवती ने संचालिका वंदना गुप्ता पर लगाए ये गंभीर आरोप

इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मंजू चौधरी ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश रंजन दास और मुकेश सिन्हा ने आरोपियों का पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा.

पढ़ें- पटना के गायघाट शेल्टर होम में लड़कियों के शोषण मामले में संचालक पर हो सख्त कार्रवाई: पप्पू यादव

दोषियों पर आरोप था कि 10 अक्टूबर 2010 की शाम 7 बजे ग्रामीण सूचिका डोली प्रसाद के पुत्र विश्वजीत प्रसाद सिन्हा ठाकुरबारी के निकट से दूध लेने जा रहा थे, जिसके साथ रास्ते में दीपक चौरसिया और माधव झा दोनों ने मिलकर गाली गलौज और मारपीट की. जान बचाने के लिए सूचिका का पुत्र वहां से भागा.

इस दौरान तब सूचिका और उसके पति मनोरंजन प्रसाद घर से बाहर निकले तो सभी आरोपियों ने मिलकर मनोरंजन प्रसाद के साथ से मारपीट की. जिससे वो गंभीर रूप घायल हो गए. जिसकी इलाज के क्रम में मौत हो गई. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 206/ 2010 के तहत दर्ज कराई थी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करेंETV BHARAT APP

ABOUT THE AUTHOR

...view details