बेगूसराय: आर्म्स एक्ट मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. शुक्रवार को उन्हें एक और झटका लगा है. कोर्ट ने मंजू वर्मा के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है. साथ ही उन्हें और उनके पति को आगामी 14 तरीख को कोर्ट में हाजिर होने के लिए भी कहा है.
दरअसल, मंजू वर्मा ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में खुद को निर्दोष बताते हुए डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने कोर्ट से ये अपील की थी कि आर्म्स एक्ट मामले से उनका नाम हटा दिया जाए. इस मामले में मंजू वर्मा के वकील ने ये दलील दी थी कि उनका ससुराल सम्मिलित परिवार है, इसलिए उनका नाम इस मामले से हटाया जाए.
बहस के बाद कोर्ट ने दिया फैसला
आर्म्स एक्ट मामले पर कई दिनों की बहस के बाद कोर्ट ने मंजू वर्मा की इस दलील को खारिज कर दिया. साथ ही मंजू वर्मा और उनके पति को 14 तारीख को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. एडीजे दीपक भटनागर की कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया.