बेगूसराय: सोमवार को दुष्कर्म के एक मामले में बेगूसराय कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है. पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश हबीबुल्लाह ने पॉक्सो एक्ट में दोषी पाये जाने पर एक व्यक्ति को अर्थदंड के साथ-साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला 13 गवाहों की गवाही के बाद सुनाया गया.
18 माह की मासूम के साथ दुष्कर्म
बता दें कि 4 फरवरी 2018 की शाम बलिया थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला शौच के लिए घर से बाहर गयी थी. उस दौरान अभियुक्त ने घर में घुसकर 18 माह की मासूम से दुष्कर्म किया. इस मामले में महिला ने बलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.