बिहार

bihar

ETV Bharat / state

50 हजार नगद और मोटरसाइकिल के लिए की थी पत्नी की हत्या, 19 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगी सजा

दहेज में 50 हजार नगद और एक मोटरसाइकिल नहीं लाने को लेकर अपनी पत्नी की हत्या के आरोपित पति को कोर्ट ने दोषी माना है. कोर्ट इस मामले में 19 अप्रैल को दोषी को सजा सुनाएगी.

By

Published : Apr 16, 2021, 2:59 AM IST

Begusarai
19 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगी सजा

बेगूसराय : महज महज 50 हजार नगद और एक मोटरसाइकिल दहेज में न मिलने को लेकर अपनी पत्नी की हत्या करनेवाले पति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. इस मामले को लेकर कोर्ट की ओर से अगली तारीख मुकरर्र कर दी गई है. कोर्ट इस मामले में 19 अप्रैल दोषी को सजा सुनाएगी.

इसे भी पढ़ें:दहेज दानवों की भेंट चढ़ी नवविवाहिता, पति गिरफ्तार

19 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगी सजा
जानकारी के अनुसार साहेबपुर कमाल थाना के सनहा निवासी सुजीत तांती ने अपनी पत्नी की हत्या दहेज को लेकर की थी. इस मामले को लेकर पुलिस की ओर से गुरुवार को उसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात त्रिवेदी की कोर्ट में पेश किया गया. जहां मामले की सुनवाई करते हुएजज ने आरोपित पतिको पत्नी की हत्या में दोषी पाया. इस मामले में कोर्ट 19 अप्रैल को दोषी पति को सजा सुनाएगा.

बेगूसराय कोर्ट

इसे भी पढ़ें:मोटरसाइकिल की डिमांड पूरी नहीं हुई तो पत्नी की ले ली जान, आरोपी समेत पूरा परिवार फरार

क्या था मामला
इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने 6 गवाहों की गवाही कराई. आरोपित पर आरोप है कि बलिया थाना के भगतपुर निवासी सोनी देवी से वर्ष 2017 में शादी की थी. शादी के कुछ दिन के बाद ही आरोपित अपनी पत्नी सोनी देवी को मायके से 50 हजार रुपया नगद एवं मोटरसाइकिल लाने को कहने लगा. सोनी देवी द्वारा नहीं लाने पर उसके साथ मारपीट कर उसे फांसी लगाकर 27 मई 2018 को उसने उसकी हत्या कर दी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details