अरवल:विधानसभा चुनाव को लेकर डीएम रविशंकर चौधरी ने जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों के साथ बैठक की. डीएम ने चुनाव के दौरान बैनर, पोस्टर और झंडा छापने के नियमों की जानकारी प्रेस के मालिकों को दी. उन्होंने कहा कि छापने के दौरान उसके नीचे मुद्रक का नाम अवश्य छपा रहना चाहिए.
दो हजार जुर्माने का प्रावधान
इसके साथ-साथ कितनी संख्या में छपी है, इसकी भी सूचना उपलब्ध होना चाहिए. डीएम ने कहा कि इसके मूल्य के साथ अपना बहीखाता में भी प्रिंटिंग प्रेस के लोगों को अंकित करना है. डीएम ने कहा कि गलत सूचना देने अथवा सफाई से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. जिसके तहत 6 माह का कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है.
चुनाव का कार्य काफी सेंसिटिव
डीएम और पुलिस अधीक्षक ने चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के उद्देश्य से मोबाइल कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की. जिसमें कहा गया कि चुनाव का कार्य काफी सेंसिटिव होता है. इस अवधि में किसी मोबाइल और नेटवर्क में रूकावट नहीं होनी चाहिए. सभी कंपनी के लोग अपना टॉवर ठीक कराकर रखें.