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खगड़िया में बेटियों को नहीं मिल पा रहा कन्या विवाह योजना का लाभ, 17 हजार आवेदन पेंडिंग - कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन

कन्या विवाह योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है. साल 2015 से लेकर अब तक 17428 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा सिर्फ 535 आवेदनकर्ताओं को ही इसका लाभ मिल पाया है.

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Published : Sep 5, 2019, 1:55 PM IST

खगड़िया:जिले में कन्या विवाह योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है. कई मामले सामने आए हैं, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटियों की शादी के कई साल बाद भी उन्हें योजना लाभ नहीं मिला है. कई बार आवेदन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई.

बिहार देश में समाजिक और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े माने जाने वाले राज्यों में शामिल है. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शादी कम उम्र में करा दी जाती है. इससे उनकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाती है. वहीं, उनकी आर्थिक सहायता के लिए सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं का लाभ भी इन्हें नहीं मिल पाता है.

17 हजार फाइलें पेंडिंग
खगड़िया की नवविवाहित बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ पिछले 5 वर्षों से नहीं मिल पा रहा है. जिला कार्यालय में करीब 17 हजार फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. वहीं, गरीब लड़की वाले पैसों के लिए सरकार की तरफ आस लगाए बैठे हैं.

पेंडिंग पड़ी फाइलें

5 बहनों में किसी को नहीं मिला लाभ
इस योजना के तहत नवविवाहित महिलाओं को 10 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाती है. गड़िया के चौथम प्रखंड के पिपरा गांव में एक आवेदनकर्ता छोटी का कहना है कि साल 2015 में मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी. अब तक उनका पैसा नहीं मिल पाया है. उसी तरह साल 2018 में मेरी शादी हुई, लेकिन मुझे भी अब तक इसका कोई लाभ नहीं मिला है.

'BDO पर होगी विभागीय कार्रवाई'
वहीं, इस मामले में खगड़िया जिलाधिकारी अनिरुद्ध कुमार का कहना है कि इस मामले में विभागीय अधिकारियों से बात कर जल्द-से-जल्द प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश की जाएगी. सवाल पूछने पर कि खगड़िया के गोगरी प्रखंड में वहां के BDO द्वारा अब तक मात्र 3 आवेदन खगड़िया जिला में भेजा गया है. इस बात पर जिलाधिकारी का कहना है कि गोगरी BDO पर विभागीय कार्रवाई जरूर की जाएगी.

जानकारी देते ग्रामीण व जिलाधिकारी

17428 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त, मात्र 535 स्वीकृत
बता दें कि साल 2015 से लेकर अब तक 17428 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन जिला प्रसाशन द्वारा सिर्फ 535 आवेदनकर्ताओं को ही इसका लाभ मिल पाया है. इस योजना से सम्बंधित विभाग के कर्मचारियों की मानें तो आवेदनकर्ताओं द्वारा जो आवेदन भेजा जाता है, उसमें गलती के वजह से उनका अवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है. इसमे बैंक खाता सम्बंधित गलतियां ज्यादा रहती हैं.

क्या है कन्या विवाह योजना का मकसद?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना करीब एक दशक से राज्यों में चल रही है .गरीब परिवारों को कन्या विवाह योजना के माध्यम से आर्थिक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके दो मकसद हैं. पहला कि नाबालिग लड़कियों की शादी पर रोक लगे और दूसरा कि समाज में दहेज प्रथा खत्म हो सके. कन्या विवाह योजना बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है.

क्या है कन्या विवाह योजना के लाभ?
कन्या विवाह योजना उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं. ऐसे परिवार की बेटी की शादी में सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है. बीपीएल परिवार की बेटी की शादी में सरकार 10 हजार की एकमुश्त रकम देती है. यह रकम लड़की के खाते में दी जाती है.

कैसे उठाएं कन्या विवाह योजना का लाभ?
कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन फॉर्म भरना जरूरी है. यह फॉर्म ब्लॉक ऑफिस और पंचायत ऑफिस में मुफ्त में उपलब्ध है. आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है. इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना होगा.

क्या है कन्या विवाह योजना में लाभ पाने की शर्तें?

  • लड़की की उम्र 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए.
  • लड़की के माता-पिता BPL परिवार के दायरे में आते हों.
  • लड़की के माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र बिहार का होना चाहिए.
  • वर की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए.
  • शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है.

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