पटना : झारखंड समेत अन्य राज्यों के निबंधित वाहनों के लिए बिहार में निबंधन (Registration Mandatory In Bihar) अनिवार्य हो गया है. राज्य में अवैध रूप से दूसरे राज्यों की गाड़ियां स्थायी तौर पर परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी. राज्य परिवहन विभाग (Bihar Transport Department) ने इस संबंध में सभी डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई का निर्देश दिया है. वहीं विभिन्न धाराओं के तहत अन्य राज्यों के 487 वाहन चालकों (other state vehicle ) पर कार्रवाई की गई है.
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अन्य राज्यों की गाड़ियों के परिचालन को लेकर बिहार परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाया. चेकिंग के दौरान ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई. अभियान के तहत झारखंड समेत अन्य राज्यों के 21 वाहनों पर कार्रवाई की गई. इसके साथ ही मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 487 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई. इसमें सीट बेल्ट, हेलमेट, फिटनेस, इंश्योरेंस आदि की भी जांच की गई. जुर्माना के साथ विभिन्न धाराओं के तहत 54 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि टैक्स चोरी के उद्देश्य से एवं अन्य कारणों से वाहन मालिक लक्जरी और अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन झारखंड से कराते हैं और चोरी छुपे स्थायी तौर पर बिहार में परिचालन करते हैं. यह मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है. इससे विभाग को राजस्व क्षति भी हो रही है. उन्होंने बताया किझारखंड एवं अन्य राज्य के वास्तविक वाहन मालिक को घबराने की जरूरत नहीं है. वे अपना पेट्रोल पंप रसीद, ड्राइविंग लाइसेंस, टोल प्लाजा की रसीद, आधार कार्ड, डीएल, या अन्य कोई प्रमाण पत्र दिखा कर झारखंड या अन्य राज्य से आने का प्रूफ दिखाएंगे तो उन्हें फाइन नहीं लगेगा.