पटना: राज्य में अमीन के पद पर की जाने वाली नियुक्ति (Amin Recruitment Process) के लिये बनायी गई सूची को निरस्त करने के लिये पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में रिट याचिका दायर की गयी है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के साथ-साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव और बिहार संयुक्त तकनीकी परीक्षा सेवा आयोग को नोटिस जारी किया है. मामले में चार सप्ताह में जवाब-तलब किया गया है.
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जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने नारायण चौधरी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राज कुमार राजेश ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने सूबे में अमीनों के 1767 पदों पर नियुक्ति के लिए 21 दिसंबर 2019 को एक विज्ञापन निकाला था. विज्ञापन के बाद इस पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों ने अपना आवेदन जमा किया. सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदनों की छंटनी कर एक सूची वेबसाइट पर अपलोड किया. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जो सूची वेबसाइट पर अपलोड किया गया, उसमें ज्यादातर वैसे लोगों के नाम शामिल थे जिनके पास अमीन के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित तकनीकी योग्यता नहीं थी.