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अररिया में एक निजी मकान तोड़ने पर HC ने लगाई रोक, DM को सही से जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने अररिया में बने एक मकान तोड़ने पर रोक लगा (Patna HC Bans Demolition Of A House Built In Araria) दिया है. हाईकोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया की अगली सुनवाई में इस मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट, कोर्ट में पेश करेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

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Published : Sep 29, 2022, 9:31 PM IST

पटना:पटना हाईकोर्ट ने अररिया जिला के भरगावां अंचल के सीओ द्वारा निजी जमीन को स्कूल की जमीन बताकर उसे तोड़े जाने संबंधी दिए गए नोटिस पर हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक स्थगन आदेश दिया है. साथ ही जस्टिस मोहित शाह (Justice Mohit Shah) ने किशोर पाठक की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के मकान को तोड़ने पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने अररिया के डीएम को निर्देश दिया कि वे स्वयं उस जमीन पर जाकर उसे देखें और उचित आदेश, संबंधित अधिकारियों को दें.

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पटना HC ने DM को दिए कई अहम निर्देश :कोर्ट ने डीएम को कहा कि अगली सुनवाई में इस मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट, कोर्ट में पेश करेंगे. अदालत ने अररिया डीएम को कहा कि वह इस बात की जानकारी भी अगली सुनवाई में कोर्ट को दें कि याचिकाकर्ता का मकान अतिक्रमण कर बनाये गए जमीन पर है या उसके निजी जमीन पर. मकान तोड़े जाने की नोटिस दिए जाने के पहले अतिक्रमण संबंधी नोटिस उसे दिया गया था या नहीं.

मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी :इन सब बातों की जानकारी अगली सुनवाई में कोर्ट को दें. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राकेश कुमार झा ने कोर्ट को बताया कि जिस जमीन पर बने मकान को तोड़ने का नोटिस भरगावां के अंचलाधिकारी ने दिया है, वह उसकी पुस्तैनी जमीन है. इस मामले की अगली सुनवाई फिर 2 नवंबर को की जाएगी.

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