पटना: साल 2013 में राजधानी पटना (Patna) के गांधी मैदान में हुए बम धमाका (Gandhi Maidan Bomb Blast Case) मामले में एनआईए कोर्ट (NIA Court) में अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को छोड़कर बाकी सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में फकरूद्दीन को रिहा कर दिया है. अब कोर्ट एक नवंबर को सजा का ऐलान करेगा.
इससे पहले सुबह 10 बजे के करीब सभी आरोपियों को बेऊर जेल से कोर्ट लाया गया. फिर सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुना और फिर फैसला सुनाया. आठ साल पहले हुए इस धमाके के बाद सभी दस आरोपियों के मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी. कोर्ट ने इस मामले में तब फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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बता दें कि 27 अक्टूबर 2013 को भाजपा के हुंकार रैली (Hunkar Rally) के दौरान सिलसिलेवार तरीके से बम धमाका हुआ था. जिस समय गांधी मैदान में बम धमाका हुआ था, उस समय नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे. आतंकवादियों द्वारा सिलसिलेवार कई बम विस्फोट किये गये थे. जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी. वहीं करीब 84 लोग घायल हुए थे. उसी दिन पटना जंक्शन पर भी विस्फोट किया गया था.