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फल्गु नदी में गंदगी फेंकने को लेकर हुई सुनवाई, HC ने राज्य सरकार और गया नगर निगम से मांगा जवाब

हाइकोर्ट ने गया और बोधगया शहरों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और गया नगर निगम को जवाब देने का निर्देश दिया है.

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Published : Jul 8, 2020, 9:22 PM IST

पटना: प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक शहर गया के पास बहने वाली फल्गु नदी में कूड़ा-करकट फेंके जाने के कारण होने वाले प्रदूषण के मामले पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाबतलब किया है.

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में सुनवाई
प्रतिज्ञान नामक संस्था की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की है. हाइकोर्ट ने गया और बोधगया शहरों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और गया नगर निगम को जवाब देने का निर्देश दिया है.

पर्यटकों को होती है दिक्कत

कोर्ट को बताया गया है कि ये दोनों शहर न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्थल ही नहीं है. बल्कि पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात हैं. इसके बाबजूद शहर में सफाई, रोड, बिजली, जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. इस कारण यहां आने के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को काफी असुविधाओं और कष्ट का सामना करना पड़ता है. इस मामले पर अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.

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