पटना: प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक शहर गया के पास बहने वाली फल्गु नदी में कूड़ा-करकट फेंके जाने के कारण होने वाले प्रदूषण के मामले पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाबतलब किया है.
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में सुनवाई
प्रतिज्ञान नामक संस्था की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की है. हाइकोर्ट ने गया और बोधगया शहरों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और गया नगर निगम को जवाब देने का निर्देश दिया है.