पटना :पटना हाई कोर्ट ने (Hearing in Patna High Court) बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डिवेलपमेंट ऑथोरिटी (बियाडा) को आवंटित भूमि के 139 यूनिटों पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. बियाडा ने आवंटित 494 यूनिटों के भूमि आवंटन को रद्द कर दिया था. इनमें से 139 यूनिटों के विवाद के सम्बन्ध में कोर्ट ने बियाडा (Bihar Industrial Area Development Authority) को शीघ्र निर्णय लेने को कहा, ताकि इन यूनिटों में औद्योगिक क्रियाकलाप जारी हो सके.
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आज कोर्ट में एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने बताया कि बियाडा 494 यूनिटों के आवंटन को रद्द किया था. इनमें 139 यूनिटों के मामले लंबित थे, जिन पर बियाडा को निर्णय लेना है. इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य में औद्योगिक विकास व लोगों को रोजगार तभी मिलेगा, जब बियाडा की जमीन का सही तौर से उपयोग किया जाए.