पटनाः देश में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल है और इन सब के बीच लोकसभा के उपचुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर जीत हासिल हुई. जीत के साथ बिहार के भाजपा नेताओं का उत्साह सर चढ़कर बोलने लगा (BJP Statement On Loksabha By Election After Agneepath Scheme) है. जीत के बाद भाजपा नेताओं ने कहा उप चुनाव में जीत अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी के नीति मोहर है. जनता पीएम मोदी की नीतियों के साथ खड़ी है, विपक्ष भ्रम भैलाने में लगा हुआ है.
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अग्निपथ योजना को लेकर सियासी बवाल जारीः अग्निपथ योजना को लेकर देश में सियासी बवाल है. विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़े कर रही है, तो भाजपा नेता अग्निवीर को देश की ताकत बता रहे हैं. उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए आजमगढ़ और रामपुर सीट पर भाजपा को जीत हासिल हुई है, जीत के बाद भाजपा नेता उत्साहित हैं.
विपक्ष ने फैलाया भ्रमःभाजपा प्रवक्ता संजय टाइगर ने कहा है कि उपचुनाव में 2 लोकसभा सीट पर जीत के बाद पीएम मोदी के नीति और नियत पर जनता ने मुहर लगा दी है. अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरीके से विपक्षी नेता छात्रों को भड़का रहे थे, उसकी हवा निकल गई. चुनाव में जिस तरीके से युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान क्या है, उससे यह स्पष्ट हो गया कि अग्निपथ योजना को लेकर युवा भी उत्साहित हैं .
क्या अग्निपथ योजना : 14 जून को घोषित अग्निपथ योजना में साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को केवल चार साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25 प्रतिशत को अगले 15 वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है. बाद में सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा 23 वर्ष तक बढ़ा दी है. नई योजना के तहत भर्ती होने वाले कर्मियों को 'अग्निवीर' के रूप में जाना जाएगा. नई भर्तियां सेना अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत होगी और जमीन, समुद्र या हवाई मार्ग से कहीं भी जाने के लिए उत्तरदायी होंगी.
अग्निवीर के लिए शर्तें:सेना द्वारा जारी दस्तावेज के अनुसार 'अग्निवीर' अपनी सेवा अवधि के दौरान अपनी वर्दी पर एक "विशिष्ट प्रतीक चिन्ह" पहनेंगे और इस पर विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे. संगठनात्मक आवश्यकताओं और नीतियों के आधार पर, 'अग्निवीर', प्रत्येक बैच में उनकी सेवा की अवधि पूरी होने पर नियमित कैडर में नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा. इन आवेदनों पर सेना द्वारा उनकी सेवा की अवधि के दौरान प्रदर्शन सहित उद्देश्य मानदंडों के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा और अग्निवीरों के प्रत्येक विशिष्ट बैच के 25 प्रतिशत से अधिक को उनकी चार साल की सेवा अवधि पूरा होने के बाद नियमित कैडर में चयनित नहीं किया जाएगा.
"नियमित कैडर के लिए चयनित अग्निवीरों को 15 साल अतिरिक्त सेवा करने की आवश्यकता होगी और वर्तमान में प्रचलित सेवा के नियम और शर्तों (जूनियर कमीशंड अधिकारी / अन्य रैंक के) द्वारा शासित होंगे. अग्निवीरों को उनके चार साल की सेवा पूरा होने के बाद चुने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा. नामांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, प्रत्येक 'अग्निवीर' को 'अग्निपथ' योजना के सभी नियमों और शर्तों को औपचारिक रूप से स्वीकार करना होगा.
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