पटना: कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि (increase in cases of corona infection) देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है. कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत कुछ निषेधाज्ञा जारी किया गया है. साथ ही पटना जिला अंतर्गत एनआईटी घाट, गांधी घाट एवं अन्य घाटों से सबलपुर दियारा क्षेत्र के लिए खुलने वाली नावों पर नव वर्ष आगमन की पूर्व संध्या से 2 जनवरी तक रोक (Ban on boats operation in Patna) लगा दी है.
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पटना जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि पटना जिले में मौजूद सभी पार्क और उद्यान के साथ संजय गांधी जैविक उद्यान पटना /वीर कुंवर सिंह पार्क पटना/ कुम्हरार पार्क/ इको पार्क, पटना बुद्धा स्मृति पार्क समेत सभी पार्कों के साथ उद्यान तथा गांधी मैदान, पटना गोलघर पटना 31 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक पूर्णत: बंद रखने के आदेश जारी किए हैं.
साथ ही नववर्ष की पूर्वसंध्या से लेकर नववर्ष के मौके पर पटना जिला अंतर्गत स्थित एनआईटी घाट, गांधी घाट एवं अन्य घाटों से सबलपुर दियारा क्षेत्र में लोग निजी नाव के द्वारा जाते हैं. इस पर रोक लगाते हुए गंगा नदी में निजी नाव के परिचालन पर 31 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.