मुजफ्फरपुर:बिहार के मुजफ्फरपुर में सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को आजीवन कारावास (Life imprisonment to guilty of Molestation) की सजा सुनाई गई है. मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय (Muzaffarpur Civil Court) ने पांच साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए शुक्रवार को सजा सुनाई है. विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज संजीव कुमार पांडेय ने दो दोषियों को उम्रकैद और एक-एक लाख रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है. दोनों की उम्र करीब 26 वर्ष है.
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बंजारन महिला की बेटी के साथ गैंगरेप:घटना 29 मई 2018 की है. जहां सकरा इलाके में बंजारन महिला की बेटी के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था. पीड़ित बच्ची की मां ने 30 मई 2018 को अज्ञात के खिलाफ सकरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर में बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि सकरा में तंबू लगाकर टोली के अन्य परिवारों के साथ रह रही थी. 29 मई 2018 की रात बच्ची तंबू में परिजनों के साथ सो रही थी. रात एक बजे नींद खुली तो बच्ची गायब थी. पति के साथ रात से लेकर सुबह तक बच्ची को खोजती रही लेकिन वह नहीं मिली. सुबह में बच्ची रोती हुई आयी. उसके अंदरूनी हिस्से में जख्म थे. बेटी ने दो लोगों द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने की जानकारी दी. पुलिस ने दो अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की.