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मुजफ्फरपुर: पत्रकार रवीश कुमार पर मुकदमा दर्ज, उन्माद फैलाने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप

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Published : Apr 28, 2020, 6:02 PM IST

सुधीर कुमार ओझा ने आईपीसी की धारा 199, 153, 153ब, 298, 504 के तहत परिवाद दर्ज कराया है. सुधीर कुमार ने कहा कि मैंने विभिन्न धाराओं के तहत रवीश कुमार पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है. उन्होंने जान-बूझकर कोरोना वायरस को लेकर सरकार के खिलाफ विद्रोह किया है.

Case filed against journalist Ravish Kumar
Case filed against journalist Ravish Kumar

मुजफ्फरपुर: जिले में मंगलवार को उन्मादी और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में पत्रकार रविश कुमार पर परिवाद दर्ज हुआ है. यह परिवाद वकील सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज कराया है. परिवादी ने उनपर उन्माद फैलाने और भड़काऊ भाषण देने साथ ही देश को तोड़ने का आरोप लगाया है. इन आरोपों के तहत उन्होंने रविश कुमार पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है.

आईपीसी की कई धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज
सुधीर कुमार ओझा ने आईपीसी की धारा 199, 153, 153ब, 298, 504 के तहत परिवाद दर्ज कराया है. सुधीर कुमार ने कहा कि मैंने विभिन्न धाराओं के तहत रवीश कुमार पर अपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है. उन्होंने जानबूझकर कोरोना वायरस को लेकर सरकार के खिलाफ विद्रोह किया है.

पत्रकार रवीश कुमार पर दायर परिवाद

रविश कुमार पर जनता को भड़काने का आरोप
परिवादी सुधीर ने रविश कुमार पर ये आरोप लगाया है कि वो अपने कार्यक्रम में जान-बुझकर ऐसी बातें कहते हैं जिससे सरकार की छवि खराब हो. रविश लगातार जनता को भड़काते हैं जिससे इस महामारी की वजह से जारी लॉकडाउन के दौर में भी विद्रोह हो सकता है. इसलिए मैंने विभिन्न धाराओं के तहत रवीश कुमार पर अपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है

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