श्रावस्ती में सौतेली बेटी से दुष्कर्म का मामला, दोषी पिता को 25 साल कैद की सजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Aug 9, 2024, 6:53 PM IST
श्रावस्ती:अपर सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को दोषी करार देते हुए 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. 9 जून 2021 को पीड़ित नाबालिग लड़की ने एक पत्र पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती को बालिका संरक्षण गृह लखनऊ से भेजा था. इसमें उसने सौतेले पिता पर रेप के साथ मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था.