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गाजीपुर में नाबालिग से रेप का मामला, दोषी को 10 साल कैद की सजा

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 9, 2024, 5:16 PM IST

गाजीपुर: विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने मंगलवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में दिलदारनगर गांव भरवलिया में रहने वाले अभियुक्त प्रमोद यादव को 10 साल की कैद के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया. साथ ही अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया. 16 जुलाई 2019 को प्रमोद यादव ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था. सुहवल थाने पर एफआईआर पंजीकृत हुई. इसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई. मंगलवार को दोषी को अदालत ने फैसला सुनाया.

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