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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा जिलाधिकारी के खिलाफ जारी किया वारंट

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 22, 2024, 10:55 PM IST

प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 जून को रिटायर कर्मचारी को एक जुलाई को मिलने वाले वेतनवृद्धि का लाभ देने के आदेश का पालन नहीं करने पर डीएम बांदा के खिलाफ वारंट जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि डीएम 20 हजार रुपये सीजेएम बांदा के समक्ष जमा करें और शपथ पत्र दें कि 25 जुलाई को दोपहर दो बजे कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेंगे. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने रमेश कुमार श्रीवास्तव व 16 अन्य की याचिका पर दिया है. याची वर्ष 2012 से 2023 के बीच अलग-अलग वर्ष में 30 जून को रिटायर हुए थे.

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