चमोली: समान नागरिक संहिता को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस दौरान अपर जिलाधिकारी व यूसीसी के नोडल अधिकारी विवेक प्रकाश ने अधिकारियों को समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को गंभीरता से समझने और नियमों का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए.
जिलाधिकारी संदीप तिवारी और यूसीसी के नोडल अधिकारी विवेक प्रकाश ने कहा कि 27 जनवरी 2025 से प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है. यूसीसी में सभी धर्म और समुदाय के सामाजिक अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करते हुए उनमें एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है. उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के उन निवासियों पर भी लागू होगी, जो नियमावली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के बाहर निवास करते हैं या उनमें से कोई एक उत्तराखंड का निवासी हो.
सहायक अभियोग अधिकारी मनमोहन ने समान नागरिक संहिता में विवाह, विवाह विच्छेद, सहवासी संबंध के पंजीकरण की अनिवार्यता व उसकी प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी. साथ ही यूसीसी के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के दण्डात्मक परिणामों के बारे बताया. उन्होंने कहा कि 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.