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प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने पति की हत्या की, 6 साल की बेटी ने जज को बताई सच्चाई, - bhind court on murder case

Wife & Lover killed husband :भिंड में लगभग डेढ़ साल पहले हुई हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, इस मामले में कोर्ट ने 6 साल की बच्ची की गवाही को काफी अहम माना है.

Wife & Lover killed husband
प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने पति की हत्या,

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Feb 27, 2024, 9:52 AM IST

Updated : Feb 27, 2024, 10:47 AM IST

प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने पति की हत्या,

भिंड.2022 में भिंड (Bhind) शहर में एक ऑटो चालक की लाश देर रात पुलिस को गश्त के दौरान मिली थी. ये शव एक नाले में पलटे हुए ऑटो रिक्शा में था. मामले में मृतक की शिनाख्त संजय बघेल के रूप में हुई थी. शव को देखकर ही पुलिस को अंदाजा हो गया था कि ऑटो चालक संजय का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई थी.

मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी पर चला मुकदमा

पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे शक की सूई मृतक की पत्नी की ओर जा रही थी. पुलिस ने खुलासा किया कि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने ही ऑटो चालक की हत्या की थी. आरोपियों को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और अब डेढ़ साल बाद भिंड न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस केस में सबसे महत्वपूर्ण गवाही मृतक संजय और आरोपी नारायणी की 6 साल की बेटी की रही. जिसके आधार पर केस से जुड़े अन्य सबूतों को ध्यान में रखकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

जिला एवं सत्र न्यायालय भिंड

पति की हत्या के बाद दिया था हादसे का रूप

इस केस से जुड़े शासकीय वकील जगदीश प्रसाद दीक्षित ने बताया, ' इस केस में आरोपी यानी मृतक की पत्नी नारायणी का दूसरे आरोपी तहसीलदार बघेल के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. जिसके चलते वे दोनों अक्सर साथ रहते थे और कई बार आरोपी उसके घर भी आता जाता था. ऐसे में मौजमस्ती में किसी प्रकार की बाधा ना रहे इसलिए नारायणी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति संजय की हत्या की प्लानिंग की. प्रेमी तहसीलदार बघेल ने सोते समय पत्थर से संजय का सिर कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया था और घटना को हादसे का रूप दे दिया था, जिसका खुलासा बाद में हुआ.'

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मासूम बेटी ने जज को बताई चौंकने वाली बात

इस केस में लगभग डेढ़ साल तक चली सुनवाई के बाद आखिर भिंड न्यायालय ने सजा सुना दी है. केस के वकील जगदीश प्रसाद ने बताया कि तथ्यों के साथ-साथ न्यायालय में हुई आरोपी महिला की 6 साल की बेटी मोनिका की गवाही सबसे महत्वपूर्ण रही. बच्ची ने बताया कि आरोपी तहसीलदार अक्सर घर अता था और मां को 'जानू' कहकर बुलाता था. बच्ची ने जज को बताया कि उसकी मां भी अक्सर कहती थी कि 'पापा गंदे हैं, ये अंकल अच्छे हैं'. कोर्ट ने बेटी की गवाही के साथ तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Last Updated : Feb 27, 2024, 10:47 AM IST

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