देहरादून: हाल ही में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक के दौरान संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए पॉलिसी तैयार किए जाने की बात सामने आई थी. कहा गया कि पॉलिसी में 10 साल से नियुक्ति वाले संविदा कर्मियों को नियमित करने पर बात होगी, लेकिन यह चर्चा बाहर आते ही नए विवाद भी सामने आने लगे हैं. इस बार नया विवाद संविदा और तदर्थ नियुक्ति वाले कर्मचारियों के आरक्षण से जुड़ा है. सवाल उठाए गए हैं कि उत्तराखंड में संविदा, तदर्थ कर्मचारियों की तैनाती के दौरान आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है.
क्या है संविदा और तदर्थ कर्मी:संविदा कर्मी वो कर्मी होते हैं, जिनका एग्रीमेंट होता है और उनकी समय सीमा निर्धारित होती है. जबकि तदर्थ कर्मचारी वो कर्मचारी होते हैं, जिनका एग्रीमेंट और उनकी समय सीमा निर्धारित नहीं होती है.
उत्तराखंड एससी/एसटी एम्प्लॉय फेडरेशन ने उठाई आवाज:उत्तराखंड एससी/एसटी इंप्लाइज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष करम राम ने बताया कि जिस तरह संविदा और तदर्थ कर्मियों को नियमित करने की बात कही जा रही है, उससे तो एससी,एसटी समाज को बेहद ज्यादा नुकसान होगा. ऐसे में सरकार को पहले इसको लेकर अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए और इसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए. उन्होंने 2003 के उस आदेश का फिर से जिक्र किया है, जिसके तहत ऐसे कर्मचारियों की तैनाती पर रोक के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे.