नैनीताल:उत्तराखंड में ओवर स्पीड की वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं. जिस नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मामले में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने मामले को अति गंभीर माना है. साथ ही आईजी गढ़वाल ट्रैफिक से 20 फरवरी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं.
हाईकोर्ट ने ये भी पूछा है कि जब वाहन ओवर स्पीड में चल रहा है तो रोड में क्या ऐसे सेंसर लगाए जा सकते हैं, जिसकी सूचना वाहन चालक के परिजनों और संबंधित थाने को मिल सके. जिससे उसका चालान कर सके. इस पर अपने सुझाव 20 फरवरी को कोर्ट में दें.
स्पोर्ट मोड पर चलाने लायक नहीं सड़कें:दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने एक जनहित याचिका दायर की है. आए दिन 18 से 25 साल के नौजवान ओवर स्पीड में वाहन चलाकर असमय ही मौत के गाल में समा जा रहे हैं. आजकल वाहनों में कई तरह के फीचर आ गए हैं. जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है.